लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत लोगों को आवास दिया जाएगा। हम आपकों बताएंगे कि किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेघर सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 50,000 […]
लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत लोगों को आवास दिया जाएगा। हम आपकों बताएंगे कि किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेघर सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 50,000 इनकम वाले या दो पहिया और 3 पहिया वाहन वाले लोग इस श्रेणी से बाहर रहेंगे।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 की गाइडलाइन आ चुकी है। इस योजना के तहत किन-किन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन से व्यक्ति इस श्रेणी से बाहर रहेंगे वह इस खबर के जरिए बताया जाएगा। भारत सरकार की इस योजना का लाभ जल्दी आम जनमानस को मिलना शुरू हो जाएगा। इससे इतर अपात्रता के मानकों को भी निश्चित किया जाएगा। जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो मशीनी तिपहिया/चौपहिया, कृषि उपकरण हो, 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ऐसे लोग इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैस कृषि उद्यम में सरकार के साथ रजिस्टर हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक की राशि जमा कर रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय करने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा की सिंचित भूमि हो, वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो इन सभी को अपात्र माना जाएगा। ये सभी लोग योजना की श्रेणी से बाहर माने जाएंगे।