लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के स्कूटी चलाने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने के लिए देते हैं तो उसे 3 साल की जेल और 25 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ेगा। संबंधित खबरें महाकुंभ जाम […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के स्कूटी चलाने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने के लिए देते हैं तो उसे 3 साल की जेल और 25 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को आदेश भेजा है। इसे उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों को वाहन नहीं चलाने देगा। यदि चलाने दिया तो इसके लिए वह जिम्मेदार माना जायेगा।
यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया गया तो इसके लिए उसके माता-पिता जिम्मेदार माने जायेंगे। ऐसे में दोषी अभिभावकों को 3 साल की जेल और 25 हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा एक साल के लिए वाहन का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।