लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने को लेकर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगले साल यानी 11 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दायर की है। इस याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी।
जानिए HC का फैसला
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मथुरा की श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग मान ली। जिसके बाद अब विवादित परिसर का ज्ञानवापी की तर्ज पर ही सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से इसका सर्वेक्षण करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और सर्वे कब से शुरू किया जायेगा इसपर फैसला होना है।
अब तक 18 मुकदमे दाखिल
मालूम हो कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। मथुरा की जिला अदालत के बजाय सीधे हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।