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आजम खान के जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद HC में सुनवाई, लीज रद्द करने के फैसले को दी चुनौती

लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने सरकार द्वारा लीज खत्म किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए फैसले को चुनौती दी। वहीं सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं। […]

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  • December 14, 2023 6:30 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने सरकार द्वारा लीज खत्म किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए फैसले को चुनौती दी। वहीं सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं। इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

फैसले को दी चुनौती

बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच में जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय मिश्र ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं आजम खान के वकील ने सरकार द्वारा ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के फैसले को गलत ठहराया और फैसले को चुनौती दी।

जानिए मामला

गौरतलब है कि योगी सरकार ने आजम खान को बड़ा झटका देते हुए जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने का फैसला किया। जिसके बाद आजम खान की तरफ से जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई के आदेश दिए। बुधवार को हुई सुनवाई में अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।


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