लखनऊ। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही हिंदू पक्ष की नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई की अनुमति मिल गई है। […]
लखनऊ। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही हिंदू पक्ष की नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई की अनुमति मिल गई है।
जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। बता दें कि हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला कोर्ट में वाराणसी श्रृंगार गौरी का नियमित केस चलता रहेगा। वाराणसी सिविल कोर्ट में 7 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया था।