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Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, आदेश पर रोक लगाने के लिए रिवीजन पिटीशन दाखिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। वहीं अब इस […]

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Gyanvapi Mosque
  • July 25, 2023 8:50 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। वहीं अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद HC में रिवीजन पिटीशन दाखिल करवाई है। थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई हो सकती है। उधर, मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। उन्होंने कैविएट दाखिल करके कहा है कि हाईकोर्ट पहले हिंदू पक्ष को सुने।

SC ने ये कहा

बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी इन 2 दिनों के अंदर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वे केस में ASI को 26 जुलाई तक सर्वे न करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद सर्वे का काम 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे करने का फैसला सुनाया था।


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