लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है।
जानिए मंडलायुक्त ने क्या कहा
मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने सर्वे को लेकर कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वे केस में ASI को 26 जुलाई तक सर्वे न करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद सर्वे का काम 26 जुलाई शाम 5 बजे तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
SC ने ये कहा
बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी इन 2 दिनों के अंदर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC जा सकती है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे करने का फैसला सुनाया था।