लखनऊ। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है। योगी सरकार ने शहरों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। शहरों में कृषि भूमि पर तेजी से अवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट बन रहे हैं। जिसको देखते हुए शहरों के अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से वृद्धि हुए है।
निर्माण पर रोक लगानी चाहिए
प्रमुख सचिव आवासी पी. गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। प्रमुख सचिव आवास द्वारा शासनादेश को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजते हुए कहा कि यूपी राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत भूमि का इस्तेमाल कृषि से अन्य घोषित करने से पहले विकास प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा।
शासन स्तर पर आदेश जारी
शासनादेश में कहा गया कि इस संबंध में साल 2022 में भी शासन स्तर से एक आदेश जारी किया गया था,लेकिन मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। शासनादेश में कहा गया है कि विकास प्राधिकरण और खास विकास क्षेत्र के तहत स्थित भूमि का इस्तेमाल कृषि से अलग घोषित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसका उद्देश्य विकास प्राधिकरण के अतंर्गत तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।
एनओसी देखेंगे
प्रमुख सचिव आवास ने शासनादेश में कहा है कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कृषि भूमि से हटके निर्माण की इजाजत देने से पहले विकास प्राधिकरणों की एनओसी जरुरी रुप से देखेंगे।