लखनऊ। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न होने को लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिए है कि गांवों को 8 घंटे से कम बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति ग्रामीण न मिलने पर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा मिले ऐसा कानून तत्काल बनाया जाए।
मुआवजा न देने पर होगी कार्रवाई
यह कानून अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस मामले में आयोग से 15 दिन का भी जवाब मांगा है। ऊर्जा मंत्रालय ने पत्र में लिखा, यूपी के ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, इसलिए उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलना चाहिए। यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद विद्युत निगमों में हड़कंप मच गया है। उपभोक्ता परिषद की ओर से भी विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में पहले ही प्रस्ताव दिया जा चुका है।
मुआवजें के लिए जल्द बनेगा कानून
प्रस्ताव में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 की धारा 10(1) के तहत सभी राज्यों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि यूपी में सिर्फ 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति न होने से उपभोक्ता मुआवजे की श्रेणी के अंतर्गत आते है। ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने के लिए जल्द कानून बनाया जाए।