लखनऊ। भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आज दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी जमानत मिल गयी है। दिल्ली की अदालत ने 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। इसके अलावा राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर कई शर्तें भी लगायी है।
18 जुलाई को मिली थी जमानत
अदालत ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत देते हुए शर्ते लगायी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को वो प्रेरित नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे। यौन शोषण के आरोप में फंसे बृजभूषण शरण सिंह को इससे पहले 18 जुलाई मंगलवार को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।
इन धाराओं पर लगे हैं आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D के तहत मामला दर्ज हैं जबकि आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह गैर जमानती है। 354A में अधिकतम एक साल की सजा प्रावधान है और यह जमानती धारा है। वहीं 354D में 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती धारा है।