लखनऊ। यूपी के इटावा से BJP सांसद राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिली है। जिला न्यायालय ने सजा और जुर्माने पर रोक लगाई है। राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया था। साथ ही अदालत ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। हालांकि जिला कोर्ट […]
लखनऊ। यूपी के इटावा से BJP सांसद राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिली है। जिला न्यायालय ने सजा और जुर्माने पर रोक लगाई है। राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया था। साथ ही अदालत ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। हालांकि जिला कोर्ट ने बीजेपी सांसद को बड़ी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है।
दरअसल पूरा मामला नवंबर 2011 का है जब सांसद कठेरिया को टोरेंट पावर से संबंधित मारपीट और बलवे के मामले में आरोपी बनाया गया था। शनिवार को इस मामले में MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां अदालत ने सांसद कठेरिया को दोषी मानते हुए दो साल की सजा और जुर्माना लगाया। 16 नवंबर 2011 को राम शंकर कठेरिया ने मॉल में स्थित ऑफिस में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।