लखनऊ। बसपा नेता और यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को गैंगस्टर कानून के तहत याकूब कुरैशी की 31 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने जानकारी दी कि गैंगस्टर अधिनियम की […]
लखनऊ। बसपा नेता और यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को गैंगस्टर कानून के तहत याकूब कुरैशी की 31 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने जानकारी दी कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई।
उन्होंने बताया कि कुरैशी ने यह संपत्ति अपने परिजनों और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी। जब्त की हुई संपत्ति में नौचंदी के भवानी नगर स्थित एक अस्पताल का भवन, शास्त्री नगर में बसपा मंत्री द्वारा ख़रीदे गए 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के भूखंड और दो लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।
पुलिस ने 31 मार्च 2022 को कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारा था। जिसमें अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में बसपा नेता कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। दिसंबर, 2022 में सभी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।