लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने एक मामले में राहत दी है। दरअसल पड़ोसी पर हमले के मामले में कोर्ट ने आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला को बरी कर दिया है। साक्ष्यों के अभाव में आज़म खान-अब्दुल्ला समेत चारों आरोपी को बरी […]
लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने एक मामले में राहत दी है। दरअसल पड़ोसी पर हमले के मामले में कोर्ट ने आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला को बरी कर दिया है। साक्ष्यों के अभाव में आज़म खान-अब्दुल्ला समेत चारों आरोपी को बरी किया गया। बता दें कि आजम और उनके बेटे को शनिवार दोपहर बाद कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था।
मालूम हो कि गंज थाना क्षेत्र में जेल रोड के रहने वाले मोहम्मद अहमद ने 2019 में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने इन लोगों पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, रंगदारी मांगने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया है। वहीं दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला अज़ाम को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। अब्दुला आजम ने 7 साल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।