लखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है।
जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए 370 हटाना सही
CJI ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तभी जम्मू- कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 370 को हटाना जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है।
जल्द हो चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दे दिया गया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाये।
क्या था अनुच्छेद 370
बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान प्रावधान क प्रावधान था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान की उपयोगिता राज्य में सीमित हो जाती थी। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी हिस्से में बदलाव करके संविधान लागू कर सकते थे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरुरी थी।