लखनऊ। हाईकोर्ट ने राजधानी लखनऊ के अकबरपुर में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाली अवैध बस्ती और बाजार पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व LDA को आदेश दिया है कि पहले अकबर नगर के लोगों को पुनर्वास योजना में आवेदन के लिए 4 हफ्ते का समय […]
लखनऊ। हाईकोर्ट ने राजधानी लखनऊ के अकबरपुर में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाली अवैध बस्ती और बाजार पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व LDA को आदेश दिया है कि पहले अकबर नगर के लोगों को पुनर्वास योजना में आवेदन के लिए 4 हफ्ते का समय दिया जाये। जब लोग अपने नए घर में चले जाएंगे इसके बाद उन मकानों पर एलडीए कब्ज़ा कर सकता है। इसी बीच इसे लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने एक्स पर एक महिला का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सरकारें घर बनाने के लिए होती है उनपर बुलडोज़र चलाने के लिए नहीं। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, दुकानों और व्यापारिक-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की वैधता जाँचकर देखें तो पता चलेगा, सबसे अधिक अवैध क़ब्ज़ा और निर्माण भाजपाइयों ने ही किया है। अकबरनगर भी कहने लगा है कि उन्हें भाजपा नहीं चाहिए।
बता दें कि जिन्हें मकान और दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था इनमें 27 कारोबारी और 50 परिवार शामिल हैं। प्रशासन के दस्तों ने गुरूवार सुबह 8 बजे से उन मकानों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया जिन पर नोटिस चस्पा की गई थी। 3 बजे कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई रोकी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में अफसरों पर जल्दबाजी करने के लिए सख्त टिप्पणी भी की।