लखनऊ। यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अब किसी भी बच्चे को रात में थाने नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि बच्चे को रात में थाने में रखने पर कार्रवाई की जायेगी।
जताई थी आपत्ति
बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कुछ मामलों में बच्चों को कई दिनों तक थाने में रखा गया है। संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने 17 मई को पुलिस महानिदेशक विजय कुमार को पत्र लिखा था।
राज्य बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र
जिसमें उन्होंने कहा कि हमें निरंतर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बालक और बालिकाओं को रात के समय थाने में रखा जाता है। कुछ मामलों में बच्चो को कई दिनों तक थाने में रखा गया जो कि एक्ट 2015 की धारा 8 (3) (i) के विरुद्ध है। मालूम हो कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बच्चे को थाने में रखना विधि के विरुद्ध है। इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई भी हो सकती है।
नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
इसी पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी ने नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि रात में किसी भी बच्चे को थाने में न रखें। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।