Sunday, November 24, 2024

यूपी: योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी को इस मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पहले मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमें में जिला न्यायाल्य की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी को राहत दी है. कोर्ट ने जमानत पर रिहा करते हुए यह आदेश दिया कि याची को निजी प्रतिभूति के साथ-साथ दो मुचलके पर रिहा किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.

अधिवक्ता ने कहा बेकसूर हैं

याची के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने तर्क देते हुए कहा कि आदेश पारित करते वक्त निचली अदालत ने तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि याची इस मामले में बेकसूर हैं जब्कि उन्हें सजा सुनाई गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि याची बेकसूर है और उसे फंसाया गया है.

मंत्री द्वारा जमानत याचिका दी गई थी

बता दें कि निचली अदालत ने नंदी को एक साल की सजा और 55 सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी. हालांकि निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नंदी को अंतरिम राहत भी मिली थी. मंत्री नंद गोपाल नंदी द्वारा हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका दी गई थी. बता दें कि उनके खिलाफ 30 मई को पांच लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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