लखनऊ। सपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट ने 2019 हेट स्पीच केस में बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले में 27 अक्टूबर 2022 को आजम को सजा सुनाई गई थी। MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हुई थी। लेकिन इस मामले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। वहीं अब आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है।
आजम खान के लिए आगे आई सपा
सपा के 3 सांसद और 11 विधायक कल मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद कमिशनर एके सिंह से सपा के 21 नेताओं का डेलिगेशन मिलेगा। इस डेलिगेशन में 14 सांसद विधायक है। बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर एके सिंह ही उस समय रामपुर के डीएम थे। कोर्ट ने तत्कालीन डीएम पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपसी रंजिश में किसी और के द्वारा मुकदमा दायर किया गया।
जानिए क्या है मामला
हेट स्पीच मामले में शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने शिकायत वापस लेते हुए कहा है कि “मैंने DM आंजनेय सिंह के दबाव में शिकायत की थी “जिसके बाद कोर्ट ने सुनाए गए आर्डर में लिखा है कि अगर डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी तो वे खुद उचित कार्रवाई करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके अनिल चौहान पर दबाव डाला और मुक़दमा दर्ज करवाया। इसके साथ ही कोर्ट ने हार्ड डिस्क को साक्ष्य नहीं माना है।