लखनऊ। खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से चीजें बेचने वालों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा हैं। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसमें इस मामले में अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की जाएगी।
अध्यादेश में सख्त सजा का प्रावधान
यूपी की योगी सरकार ‘उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड (कंस्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लाकर इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों अध्यादेशों को जल्द ही लाया जाएगा, जिससे खाने पीने की चीजों से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इन अध्यादेशों में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है।
अध्यादेश लाने पर चर्चा
ये दोनों ऑर्डिनेंस एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्राहक को अब खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या इसकी इसकी क्वालिटी कैसी है। इन सभी सवालों की पूरी जानकारी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर आज गृह विभाग, विधि आयोग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एव॔ औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अध्यादेश लाने पर चर्चा हो सकती है।