लखनऊ। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायलय ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। यहां हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है। इस वजह से यह आवेदन खारिज किया जाता है। न्यायलय ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
हिरासत में लिए गए नेता
राहुल गांधी की याचिका रद्द होने पर गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में कांग्रेस नेता विधानसभा को घेरने जा रहे थे। पुलिस एवं कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया।
SC का रुख करेंगे राहुल
गुजरात HC के इस फैसले के बाद राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा संसद सदस्य के रूप में अपना निलंबन रद्द करने की मांग भी नहीं कर पाएंगे। याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने अंतिरम राहत देने से इंकार कर दिया। वहीं अब भी राहुल गांधी के पास शीर्ष अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। राहुल गांधी इस मामले में SC का रुख कर सकते हैं।