लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान के करीबी एवं पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को उनके ऊपर दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी है। जिसके बाद लंबे समय से जेल में बंद आले हसन अब बाहर आयेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेहद करीबी और राज्य पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन के खिलाफ रामपुर में दर्ज सभी 26 मामलों में कोर्ट ने जमानत दे दी है।
जानिए मामला
बता दें कि आले हसन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पूर्व मंत्री आजम खान के साथ मिलकर जौहर विश्वविद्यालय के लिए अवैध रूप से जमीन हथियाने में मदद पहुंचाई थी। राजस्व अधिकारी और किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में आरोप लगाया गया आजम खान और सीओ (नगर) आले हसन खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में बैनामा कराने के लिए किसानों के ऊपर दबाव बनाया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
इसके अलावा उन्होंने किसानों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने किसानों को एक दिन के लिए हवालात में भी डालने को कहा था। शुक्रवार को आले हसन खान की सभी 26 मामलों में दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि इन सभी मामलों की FIR करीब 14-15 साल देर से दर्ज कराई गई है। इसमें कथित घटनाओं की कोई तिथि, समय या स्थान का जिक्र नहीं है। आरोपी न तो उक्त ट्रस्ट का संस्थापक है और न ही ट्रस्टी या सदस्य है। याचिकाकर्ता पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसके कब्जे में विवादित भूमि का कोई खंड है। बता दें कि आले हसन खान मई 2023 से ही जेल में बंद हैं।