लखनऊ। सपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट ने 2019 हेट स्पीच केस में को बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले में 27 अक्टूबर 2022 को आजम को सजा सुनाई गई थी। MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हुई थी। लेकिन इस मामले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में ट्वीट किया है।
DM को बर्खास्त करने की मांग
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में झूठे मुक़दमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। जनता पर दबाव डालकर झूठा मुक़दमा करवाने वाले सत्ता की कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत दंडित करना चाहिए। इस आधार पर मा. आज़म खान साहब की विधानसभा की सदस्यता की भी तत्काल बहाली हो। कोर्ट सत्ता की संलिप्तता की जाँच करे।
जानिए क्या है मामला
हेट स्पीच मामले में शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने शिकायत वापस लेते हुए कहा है कि “मैंने DM आंजनेय सिंह के दबाव में शिकायत की थी “जिसके बाद कोर्ट ने सुनाए गए आर्डर में लिखा है कि अगर डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी तो वे खुद उचित कार्रवाई करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके अनिल चौहान पर दबाव डाला और मुक़दमा दर्ज करवाया। इसके साथ ही कोर्ट ने हार्ड डिस्क को साक्ष्य नहीं माना है।