लखनऊ। नोएडा पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में घिरे दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल सकती हैं। अनुसूचित जाति के जिस पेट्रोल पंप के कर्मी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके बेटे पर पिटाई का आरोप लगाया था। अब उसने हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर आरोपों से इंकार किया है। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि नोएडा पुलिस द्वारा अमानुतल्लाह खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में लगाई गई गंभीर धाराएं कम हो सकती हैं।
कई गंभीर धाराओं के साथ केस दर्ज किया
नोएडा फेज-1 थाने में सेक्टर-95 पेट्रोल पंप के मालिक विनोद कुमार सिंह ने 7 मई को आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस, अबु बकर समेत कई अन्य वयक्तियों के खिलाफ कर्मचारियों से मारपीट और धमकाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी अनिकेश ने जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने शिकायत में जानलेवा हमला करने और एससी-एसटी जैसी कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने आप के विधायक अमानुतल्लाह के मैनेजर इकरार अहमद को अपनी हिरासत में लिया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर अमानुतल्लाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
संपत्ति जब्त करने की थी तैयारी
बता दें कि इससे पहले इस मामले में नोएडा पुलिस फरार हुए अमानतुल्लाह खान समेत तीन आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की थी। अदालत ने नोएडा पुलिस को आप विधायक और उनके बेटे अनस और अबू बकर की संपत्ति जब्त करने से पहले नोटिस जारी किया था। इस मामले में जिला कोर्ट से अंतरिम याचिका रद्द होने के बाद अमानुतल्लाह खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।