Tuesday, November 26, 2024

कौन हैं जेल में बंद SP MLA इरफान सोलंकी जिन्हें कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा?

लखनऊ: कानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई समेत पांच लोगों को एक महिला का भूखंड हड़पने की कोशिश में उसके घर में आग लगाने के मामले में शुक्रवार को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले के साथ ही सोलंकी को U.P विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है.

क्या है जनप्रतिनिधित्व कानून?

दरअसल, जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे अधिक साल की कैद होने पर ‘दोषसिद्धि’ की तारीख से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा. इतना ही नहीं, सजा पूरी होने के बाद अगले 6 वर्ष के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा.जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान सोलंकी समेत पांचों आरोपियों को सोमवार को सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी ठहराया था और शुक्रवार को सजा सुनाई. अवस्थी ने से कहा कि अदालत ने नजीर फातिमा के घर में आग लगाने, उसका भूखंड हड़पने, उसे परेशान करने और गाली-गलौज करने के मामले में SP विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजरायल उर्फ ‘आटे वाला’ को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे तीन महीने और जेल में रहना होगा।

जानें इरफान सोलंकी के बारे में

मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान पिछले वर्ष दिसंबर से जेल में हैं. दंगा और आगजनी के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद सोलंकी बंधुओं ने पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. चार बार विधायक रह चुके सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जिला कारागार में कैद हैं.

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