लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हजारों शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटकी पड़ी है। कोर्ट ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए रहे हैं। इस बीच ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
ओबीसी वर्ग ने दायर की याचिका
हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के अभ्यार्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे संभावना है कि OBC अभ्यर्थियों की ओर से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। ताकि कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों ने अनारक्षित वर्ग के अभार्थियों के सुप्रीम कोर्ट जाने की सूरत में उनका भी पक्ष सुनने के लिए ये कैविएट दाखिल की है। OBC अभ्यर्थियों की मांग हौ कि जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के समायोजन की सूरत में हाईकोर्ट में रिट करने वाले लगभग 4000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाए।
नियुक्ति पत्र न मिलने पर करेंगे विरोध
नहीं वो जनरल वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन शिक्षकों के लिए परेशानी बढ़ गई है जो पिछले चार-पांच सालों से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जनरल वर्ग के अभ्यार्थी इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में याचिका दायर कर सकते है।