लखनऊ। हाल ही में इलाहबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। इसके बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले का पालन करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।
ट्वीट कर दी जानकारी
इस मामले की जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज न्यायलों के सभी तथ्यों के बारे में मुझे बताया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने साफ किया कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही मिलना चाहिए। एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी
बता दें उत्तर प्रदेश में शिक्षक के 69000 पदों पर बहाली के लिए 5 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी। शिक्षक पदों पर बहाली के कुल 4 लाख 31 हजार उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण करवाया था। इसके बाद 5 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें कुल 4 लाख 10 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। वहीं 1 जून 2020 को परीक्षा के परिणामों को जारी किया गया था। यहां अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 67.11 फीसदी और ओबीसी के लिए 66.73% कटऑफ निर्धारित किया गया था। जिससे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।