Wednesday, October 23, 2024

Medical Seat: यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर नहीं लगेगा जुर्माना, उत्पीड़न मामले में होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ। अब यूपी के किसी मेड‍िकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को डीप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में यह जानकारी दी। डीप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं होगा। योगी सरकार ने इस नियम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।

उत्पीड़न के खिलाफ होगी जांच

बता दें कि इससे पहले मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता था। डिप्टी सीएम ने प्रश्नकाल के दौरान सपा के मंत्री मान सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी। पाठक ने कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। कई बार निजी कारणों से अगला डॉक्टर छात्र पीजी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, इसलिए जुर्माने का नियम समाप्त कर दिया गया है। सपा के मान सिंह यादव के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

कई बार डॉक्टर निजी कारणों से पीजी की पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए अब जुर्माना भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि संजय गांधी PGI के डॉ. अंकुर, डॉ. मीनू अमर और डॉ. प्रियंका को परेशान किया गया और इन डॉक्टरों को इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वे एससी और ओबीसी जातियों से संबंधित हैं। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जांच में उत्पीड़न का मामला सही साबित होता है तो हमारी ओर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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