लखनऊ। सपा के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर जेल से जमानत मिल गई है। हालांकि, उन्हें 24 मई को ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस दौरान तंजीम को लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। जैसे ही वो जेल से बाहर आई उनके समर्थकों में खुशी दिखाई दी।
दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बंद थीं
दरअसल, आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थीं। जिसके बाद 24 मई को हाईकोर्ट से आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिली। इससे पहले सोमवार को डॉ. तांजीम फातिमा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को एमपी, एमएलए कोर्ट में जमा कर दिया और जमानती भी भरी।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी उनकी जेल से रिहाई किए जाने की खबरें आईं थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण वो बाहर नहीं आ सकीं थी। जिसकी वजह से उनके समर्थकों को दुखी मन से वापस लौटना पड़ा था।
जानें पूरा मामला
गौरतलब है कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने को लेकर कोतवाली सिविल लाइंस में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 7-7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
वहीं इसके बाद आजम खान को सीतापुर जेल, उनके बेटे को हरदोई जेल और पत्नी को रामपुर की जेल में रखा गया। तीनों ने इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत अपील दायर की थी लेकिन जनवरी में यह खारिज हो गई। जिसके बाद आजम परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की और 24 मई को कोर्ट ने तीनों की जमानत को मंजूर कर ली।