लखनऊ। उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया। जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों को दोषी ठहराया, जबकि बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ अहमद भी दोषमुक्त करार दिया है।
बता दें कि माफिया अतीक अहमद को सात धाराओं में दोषी करार दिया गया है। उसकी सजा पर अभी बहस चल रही है। अतीक के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष बीमारी का हवाला दिया है। हालांकि कुछ देर में अतीक अहमद को सजा सुना दी जायेगी।