लखनऊ। बीजेपी नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम को 14 साल पुराने एक मुकदमे में कोर्ट ने बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने संगीत सोम को बरी कर दिया। वहीं उनके तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्डों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है और 2-2 साल की सजा सुनाई है।
जानिए क्या था मामला
बता दें कि बीजेपी नेता और सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। 17 मार्च 2009 को टीएसआई हरमीत सिंह ने संगीत सोम और उनके तीन निजी सुरक्षा गार्डों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 17 मार्च को मालवीय चौक पर उन्होंने 7-8 गाड़ियों के काफिले के साथ जाम लगा दिया था। उनके समर्थक हथियार लिए हुए थे। जब उन्हें जाम लगाने से मना किया तो उन लोगों ने धक्का-मुक्की और मारपीट की थी। इसे लेकर हरमीत सिंह ने थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराया था।
साक्ष्य के अभाव में बरी
इस घटना के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल की विशेष एमपी -एमएलए कोर्ट में हुई। हालांकि साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं पूर्व विधायक के निजी सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कमोद सिंह को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपी को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।