Sunday, September 22, 2024

Mukhtar Ansari: सजा से पहले कोर्ट में गिड़गिड़ाया मफिया मुख़्तार, बीमारियों और उम्र का दिया हवाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही माफिया पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सजा से पहले माफिया मुख़्तार अपनी बीमारी को लेकर कोर्ट में गिड़गिड़ाया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी उम्र का ख्याल रखा जाए।

दो बार आया था हार्ट अटैक

माफिया मुख़्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखते हुए बीमारी और उम्र का हवाला दिया। राहत की मांग की गई। माफिया ने हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और सर्वाइकल जैसी बीमारियों के अलावा दो बार हार्ट अटैक व 60 वर्ष से अधिक उम्र होने की बात रखी। हालांकि बीमारियों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं रख पाया, ऐसे में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। मुख़्तार के वकील ने तर्क दिया कि वो करीब सात साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक है। दो बार हार्ट अटैक आया था

ये था मामला

14 वर्ष पूर्व 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख दी थी। 17 मई को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। जबकि कपिल देव सिंह मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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