Friday, November 22, 2024

माफिया मुख़्तार के बेटे अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

लखनऊ। माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्‍बास अंसारी को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अपनी पत्नी निखत अंसारी से अवैध ढंग से मुलाक़ात के मामले में अब्बास ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया है। दरअसल चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी अक्सर अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात करता था।

जानिए जज ने क्या कहा

भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी बिना पर्ची के अपनी अपनी पत्नी निखत अंसारी से मिलता था। जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने व उनकी हत्या करने की योजना बनाना गंभीर अपराध है इसलिए अब्बास अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं।

दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी

बता दें कि 11 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के कर्वी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता है और गवाहों को धमकाता है। मालूम हो कि निखत जब अपने पति अब्बास से मिलने चित्रकूट जेल पहुंची थी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी।

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