लखनऊ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव से पहले फ़र्ज़ी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट ने माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख़्तार कोर्ट में पेश हुआ। बता दें कि इसी कोर्ट ने 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख़्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाहुबली माफिया मुख़्तार अंसारी को अब तक 7 मामलों में सजा मिल चुकी है। आज 8 वें मामले में सजा सुनाई गई है।
जानें कब-कब सुनाई गई सजा
- 13 मार्च 2024: फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा
- 15 दिसंबर 2023: धमकाने के आरोप में साढ़े पांच साल की सजा
- 26 अक्तूबर 2023: गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 वर्ष की सजा
- 05 जून 2023: अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा
- 29 अप्रैल 2023: गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 वर्ष की सजा
- 15 दिसंबर 2022: गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा
- 23 सितंबर 2022: गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल की सजा
- 21 सितंबर 2022: धमकाने सहित अन्य आरोपों में 7 साल की सजा
जानें मामला
फर्जी लाइसेंस वाला मामला 36 साल पुराना है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया। इसे लेकर मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया। माफिया मुख़्तार को भारतीय दंड संहिता की धारा 428,467,468,120B के तहत दोषी माना गया। मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन डीएम आलोक रंजन व एसपी गाजीपुर देवराज के फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था।