Saturday, September 21, 2024

जानिए क्या है मुजफ्फरनगर दंगों में गैंगरेप का मामला, आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में गैंगरेप को लेकर दोषियों के खिलाफ फैसला आ गया है। करीब 10 साल बाद गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ मिला है। इस गैंगरेप के तीनों आरोपियों में से 2 को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानिए क्या है मामला

बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को 3 लोगों की हत्या हुई थी। जिसके बाद 7 सितंबर 2013 को सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। इस दंगे में 40 लोगों की जान चली गई थी। 50 हजार से अधिक लोगों ने डर कर गांव छोड़ दिया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 7 महिलाओं से रेप किया गया है। इस मामले की जांच एसआईटी ने की थी। SIT ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी थी। इस मामले में 6 आरोपी बरी कर दिए गए थे।

गांव से जंगल की तरफ भागी थी महिला

9 मई यानी कि मंगलवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट अंजनी कुमार ने 8 सितंबर 2013 को फुगाना थाना क्षेत्र के लांक गांव के जंगल में एक महिला से हुए गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उसे बीस-बीस साल की सजा सुनाई। एक व्यक्ति ने 2014 में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 8 सितंबर 2013 को गांव में दंगा भड़का था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर गांव की तरफ भागी थी।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

गांव के ही एक स्कूल के नजदीक उसे कुलदीप, महेश एवं सिकंदर ने रोक लिया और बेटे की गर्दन पर चाक़ू रख कर बारी-बारी से उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया। इस केस के एक आरोपी कुलदीप की पहले ही मौत हो चुकी है।

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