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आगजनी केस में इरफ़ान सोलंकी पर टला फैसला, कुरान चूमकर बोले- दुआ में याद रखना

लखनऊ। आगजनी केस में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी पर आज फैसला टल गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 22 मार्च को फैसला सुनाया जायेगा। इरफ़ान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ […]

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  • March 19, 2024 9:29 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। आगजनी केस में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी पर आज फैसला टल गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 22 मार्च को फैसला सुनाया जायेगा। इरफ़ान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ कोर्ट में पेश हुए।

कुरान को चूमकर मांगी दुआ

मंगलवार सुबह सपा विधायक को महाराजगंज जेल से पुलिस वैन में कानपुर की कोर्ट लाया गया। इरफ़ान ने हाथ हिलाते हुए समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने अपने हाथ में कुरान ले रखी थी। उन्होंने कुरान को चूमा और बोले- दुआ में याद रखना। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान इन दिनों रोजा रख रहे हैं। इरफ़ान के केस को देखकर कानपुर में हाई अलर्ट रहा। पूरे परिसर में पुलिस बल की तैनाती रही।

जानें मामला

कानपुर के डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ के रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा के प्लॉट में बने घर को जला दिया था। मामले में इरफ़ान और उनके भाई समेत अन्य आरोपियों पर धारा 147, 436, 506,327, 427, 386, 504, 120-बी के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत अगर इरफ़ान दोषी पाए जाते हैं तो फिर 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है।


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