Sunday, September 22, 2024

Budaun Case: इन धाराओं में जेल भेजा गया है हैवान जावेद, दोषी साबित होने पर मिलेगी ये सजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बच्चों की हत्या मामले में आरोप जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। शुक्रवार को जावेद को सीजेएम मोहमद साजिद के न्यायालय में पेश किया गया। जावेद के खिलाफ हत्या समेत 4 धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है। बता दें कि जावेद के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमें दर्ज किये गए हैं, उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है।

जानें क्या है बदायूं मामला

बदायूं स्थित बाबा कॉलोनी में मंगलवार, 19 मार्च शाम को 2 सगे भाइयों की उस्तरे से गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों भाइयों में से एक की उम्र 13 जबकि एक की 6 साल थी। घटना से इलाके में उबाल आ गया। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। देर रात एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया जबकि दूसरा अब तक फरार ही है। दोनों आरोपी भाई हैं और उनका पास में ही सैलून का एक दूकान है। किस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया अब तक सामने नहीं आया है।

मां ने लगाया था ये आरोप

घटना को लेकर बच्चों की मां संगीता ने कहा कि साजिद और जावेद बाइक से घर आये थे। जावेद बाइक लेकर बाहर में खड़ा था और साजिद अंदर आया। उसने कहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी होनी है तो 5 हज़ार रुपये उधार चाहिए। पीड़िता ने साजिद को 5 हज़ार रुपये दे दिए और चाय बनाने चली गई। साजिद तभी घबराहट हो रही है कहकर छत पर टहलने चला गया। इसके बाद दोनों बच्चों की छत पर हत्या कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसने बच्चों को क्यों मारा उन्हें नहीं पता।

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