लखनऊ। गैंगेस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी कि अब इस मामले में 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल वर्ष 2009 में छुआपुर निवासी कपिल की हत्या हुई थी। जिसके बाद 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
ये था मामला
14 वर्ष पूर्व 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख दी थी। 17 मई को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। जबकि कपिल देव सिंह मामले में अभी फैसला आना है।
जानिए मुख्तार के वकील ने क्या कहा
बता दें कि जिस समय कपिल देव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक़्त मुख़्तार अंसारी जेल में बंद था। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने कहा कि कपिलदेव सिंह की हत्या 2009 में हुई थी। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, लेकिन फर्जी तरीके से 120 B के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ 22 मई को अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनवाई होनी है।