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उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक सेंगर को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इस कंडीशन पर दी अंतरिम जमानत

लखनऊ: उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक और बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए। बीमारी […]

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  • December 5, 2024 9:51 am IST, Updated 3 months ago

लखनऊ: उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक और बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए।

बीमारी का हवाला देते हुए दायर की थी याचिका

इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक कोर्ट को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। दावा किया जा रहा है कि वह डायबिटीज, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी.

हाई कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

उन्होंने अपनी बीमारियों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इलाज न करा पाने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें बीमारियों के इलाज के लिए जमानत मिलनी चाहिए. कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और उन्हें दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।

ये था पूरा मामला

सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। घटना के समय वह नाबालिग थी। 13 मार्च, 2020 को ट्रायल कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि परिवार के “एकमात्र कमाने वाले” की हत्या के लिए “कोई नरमी” नहीं दी जा सकती।

पीड़िता के पिता की हुई थी मृत्यु

अदालत ने बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या में भूमिका के लिए सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। लड़की के पिता को सेंगर के आदेश पर शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जहां 9 अप्रैल, 2018 को उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई।


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