Sunday, September 22, 2024

निठारी कांड में बड़ा फैसला: सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा से मिली मुक्ति

लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला आया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिये गये सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों से बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

14 अर्जियों पर सुनाया फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

इस आधार पर हुआ बरी

हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।

Latest news
Related news