लखनऊ। गैंगस्टर मामले में जेल में बंद माफिया मुख़्तार के भाई अफजाल अंसारी जेल से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए गाजीपुर MP/MLA कोर्ट में बेल बांड दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी को मंजूरी दी थी हालांकि सजा पर रोक बरक़रार रखा गया था।
दायर की थी याचिका
गाजीपुर जेल में बंद अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए इलाहबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जमानत को मंजूरी दे दी लेकिन फैसले पर रोक बरक़रार रखा। जिसके बाद अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल नहीं हो पायेगी।
मुख़्तार के साथ मिली सजा
गाजीपुर की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को 2007 के एक गैंगस्टर मामले में माफिया मुख़्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था। जिसमें मुख़्तार को 10 साल की सजा सुनाई गयी थी जबकि उसके भाई अफजाल को 4 साल की जेल मिली। कोर्ट के निर्णय के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गयी।