Advertisement
  • होम
  • राज्य
  • Transport Strike in UP: यूपी में पेट्रोल- डीजल खत्म! पेट्रोल पंप पर लगी भारी भीड़

Transport Strike in UP: यूपी में पेट्रोल- डीजल खत्म! पेट्रोल पंप पर लगी भारी भीड़

लखनऊ। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया HIT एंड RUN विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि, इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देशभर […]

Advertisement
  • January 2, 2024 9:58 am IST, Updated 1 year ago

लखनऊ। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया HIT एंड RUN विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि, इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देशभर में विरोध हो रहा है। हड़ताल के चलते पेट्रोल डीजल खत्म होने वाले है क्योकि पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई बाधित हो गई है।

तेल की सप्लाई हुई बाधित

नये कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई बाधित हो गयी है।जिसके चलते कुछ पेट्रोल पम्प पर तेल खत्म होने की खबरे भी आने लगी है। बता दें,उत्तर प्रदेश में करीब 8500 पेट्रोल पम्प है। वहीं लखनऊ में इनकी संख्या 250 से ज़्यादा है। वहीं जो पेट्रोल पंप के पास तेल है वहाँ भीड़ भी ज्यादा लग रही है। आजनता हड़ताल की ख़बर सुनकर अपनी गाड़ियों की टंकी के टैंक फुल करवा रही है। वहीं पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के कानून के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गये है। इसलिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हो रही है।

जानिए क्या होता है हिट एंड रन

बता दें कि हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सड़क हादसों को रोकने के लिए हिट एंड रन कानून (Hit and Run Law) में बदलाव किया है। इस कानून के तहत हिट एंड रन मामले में चालकों के दोषी पाए जाने पर 10 साल का कारावास और 7 लाख रुपये जुर्माने के प्रावधान है। बस, ट्रक और ऑटो चालक इसी कानून के विरोध में हड़ताल पर उतर आए हैं। बता दें, पूरे देश में ट्रक, बस ,ऑटो चालक विरोध प्रर्दशन कर रहे है।


Advertisement