लखनऊ। नोएडा पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए पूरे शहर में धारा 114 लागू कर दी है। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। धारा 144 की गई लागू पूरे देश में न्यू ईयर को लेकर जश्न का माहौल है. हर कोई नए साल को खास और […]
लखनऊ। नोएडा पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए पूरे शहर में धारा 114 लागू कर दी है। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी।
पूरे देश में न्यू ईयर को लेकर जश्न का माहौल है. हर कोई नए साल को खास और यादगार मनाने के लिए तैयारियां जोरों-शोरों से कर रहा हैं। तो वहीं 31 दिसंबर और नए साल के जश्न की तैयारियों पर पुलिस का पहरा रहने वाला है। यूपी की नोएडा पुलिस ने इन्हीं को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगाई गई हैं।
आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रतिबंध लागू करने की शनिवार को घोषणा की। इस दौरान अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस टीम उपद्रव व अशांति फैलाने वालो पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आदेश का पालन न करने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी। आदेश में कहा गया है कि जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा। इस दौरान आप अगर पुलिस के आदेशो को नजर अंदाज किया गया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करेगी।