लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने रुंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने मामले में माफिया मुख्तार को दोषी करार देते हुए 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। मामला कोयला व्यापारी महावीर रूंगटा को धमकी देने को लेकर था। महावीर रूंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी।
जानिए मामला
माफिया मुख्तार पर आरोप है कि उसने नंद किशोर रूंगटा का पैसे के लिए अपहरण कराया था। फिरौती की रकम वसूलने के बाद नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई। जिसके बाद नंद किशोर के भाई महावीर रूंगटा ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुक़दमा दर्ज कराया था। अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया है। जिसमें मुख्तार को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अफजल अंसारी को राहत
इधर माफिया के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अदालत ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। अफजाल अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्धि मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। SC में हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया है।