Friday, November 22, 2024

Shri Krishna Janmabhoomi: ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह का होगा सर्वे, हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग कोर्ट ने मंजूर कर ली है। जिसके बाद अब विवादित परिसर का ज्ञानवापी की तर्ज पर ही सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से इसका सर्वेक्षण करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और सर्वे कब से शुरू किया जायेगा इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

18 दिसंबर को होगी सुनवाई

इसके अलावा 18 दिसंबर को हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा भी तय करेगी। सुनवाई में सभी पक्षों से राय मांगा जायेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत अपना फैसला देगी। बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई खत्म होने के बाद 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अतिरक्त हिंदू पक्ष की तरफ से एक और अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें मथुरा विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग की गई है।

क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील

मालूम हो कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। मथुरा की जिला अदालत के बजाय सीधे हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।

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