लखनऊ। माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed)अली अहमद को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने अली अहमद की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। अली अहमद के अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने की वजह से यह याचिका ख़ारिज हो गई। इलाहाबाद HC ने इससे पहले आशंका के आधार पर की गई सुरक्षा की मांग को लेकर ढंग का हलफनामा मांगा था।
अली की जान को खतरा
मालूम हो कि अतीक अहमद(Atiq Ahmed) का बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अली अहमद ने पेशी के दौरान अपनी जान का ख़तरा बताया था। जिसके बाद उसने सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि काल्पनिक आधार पर खतरा बताकर सुरक्षा देने के लिए आदेश नहीं मिल सकते। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पेशी के दौरान खतरे को लेकर कुछ विश्वसनीय सबूत भी होने चाहिए ताकि उस आधार पर सरकार को आदेश दिया जाए।
केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग
बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अली ने याचिका में कहा था कि कोर्ट में पेशी के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। इस वजह से उसे पूरी सुरक्षा दी जाए या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने का आदेश दिया जाए। साथ ही सुरक्षा कारणों से अतीक की बेटे की जेल बदलने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने जेल बदलने या पेशी के दौरान यूपी पुलिस के बदले केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की की। गौरतलब है कि उमेश पाल शूटआउट केस में अली अहमद भी आरोपी है।