Sunday, November 24, 2024

Banke Bihari Temple: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को हाईकोर्ट ने दी हरी झण्डी, सरकारी पैसे से होगा निर्माण

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को मंजूरी देते हुए यह फैसला सुनाया है। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई समस्या न हो।

सरकार को अपने खर्च पर बनाना होगा कॉरिडोर

यही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दी है। फिलहाल सरकार को अपने खर्चे पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा। बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बने कॉरिडोर की तर्ज पर ही बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिसे लेकर 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी 2024 को होगी।

मंदिर के पुजारी कर रहे विरोध

इस दौरान याची अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया और चढ़ावे व चंदे की रकम देने से साफ मना कर दिया था। इस मामले में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कॉरिडोर बनाने की जा मंजूरी दे दी है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए चढ़ावे व चंदे की रकम का इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। फिलहाल बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर पुजारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं सरकार इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाना चाहती है। जबकि, कोर्ट के फैसले से नाखुश याचियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए एक सप्ताह के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट मेंं याचिका दायर करने का फैसला किया है।

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