लखनऊ। माफिया मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया गया है। दरअसल कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उमर के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है।
संपत्ति होगी कुर्क
वहीं एमपी/एमएलए की श्वेता चौधरी की अदालत में सोमवार की दोपहर लगभग दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से अब्बास अंसारी की पेशी हुई। कासगंज जेल से लिंक जुड़ने पर अब्बास को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में अब्बास अंसारी समेत 6 अन्य लोगों को आरोपित बनाया है। बता दें कि कोर्ट में उपस्थित न होने की वजह से आरोपी उमर अंसारी की संपत्ति धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 17 नवंबर की तिथि तय की गई है।
मुख्तार को हुई है जेल
बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही माफिया पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था। 14 वर्ष पूर्व 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज किया गया था।