Friday, September 20, 2024

Mukhtar Ansari: माफिया मुख़्तार को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना भी लगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही माफिया पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था। गुरुवार को अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया। इस दौरान माफिया मुख़्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में पेश हुआ जबकि उसका शागिर्द सोनू यादव अदालत में ही मौजूद था।

सजा का ऐलान

मालूम हो कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, माफिया मुख़्तारअंसारी और सोनू यादव के वकीलों ने अपना-अपना तर्क रखा। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए तिथि नियत की। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। इसके अलावा सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की। जिसके बाद आज हत्या और हत्या के प्रयास मामले में मुख़्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई।

ये था मामला

14 वर्ष पूर्व 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख दी थी। 17 मई को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। जबकि कपिल देव सिंह मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है।

Mukhtar Ansari: कपिलदेव सिंह की हत्या मामले में आज मिलेगी माफिया मुख़्तार को सजा

मस्जिद की भी नींव रखे PM मोदी…रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुस्लिमों की ख़ास अपील

Latest news
Related news