लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पति-पत्नी सहित तीनों दोषी करार दिये गये हैं। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला अज़ाम को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद तीनों को वहीं से जेल भेज दिया जायेगा।
जानिए क्या है मामला
मालूम हो कि अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काज़िम अली खान ने अब्दुल्ला की कम उम्र को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल अब्दुल्ला आज़म पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। उनके पास एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका का तो दूसरा लखनऊ नगर पालिका का बना हुआ है।
लगे हैं ये आरोप
इसे लेकर अब्दुल्ला आज़म पर आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने दोनों जन्म प्रमाण पत्र का अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर इस्तेमाल किया है। बता दें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनका डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 बताया गया है। इसी वजह से स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द हो गया था।
आज़म खान को मिली 7 साल की सजा, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पति-पत्नी और बेटे अब जायेंगे जेल