Wednesday, October 2, 2024

Same Sex Marriage Verdict: समलैंगिक विवाह पर ‘सुप्रीम’ फैसला, शादी को ‘वैध मान्यता’ देने से इंकार

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने भारत में समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला सुना दिया है। इसके तहत LGBTQIA+ समुदाय की शादी को ‘वैध मान्यता’ देने से इंकार कर दिया है। साथ ही SC ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर कमेटी बनाया जाये और एक कानून लागू करने के बारे में विचार हो। उन्होंने कहा कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो।

3-2 के बहुमत से आया फैसला

बता दें कि समलैंगिक विवाह पर शीर्ष अदालत ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने 3-2 के बहुमत के साथ कहा कि समलैंगिक जोड़ों को शादी का हक नहीं है क्योंकि यह मौलिक अधिकार में नहीं है। इस बारे में संसद ही कानून बना सकती है। इसके अलावा समलैंगिक जोड़ें को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि राइट टू मैरिज कानूनी अधिकार है लेकिन यह संवैधानिक अधिकार नहीं है।

Latest news
Related news